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शस्त्र नियमों पर कसा शिकंजा, अतिरिक्त हथियार रखने वालों को अंतिम चेतावनी….

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रुद्रपुर – जनपद में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रशासन ने दो से अधिक शस्त्र रखने वाले शस्त्रधारकों पर सख्ती शुरू कर दी है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कैम्प कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान पुलिस एवं शस्त्र प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे सभी शस्त्रधारकों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर अतिरिक्त शस्त्र एवं शस्त्र लाइसेंस संबंधित थानों में जमा कराए जाएं।

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जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयुध नियम-2019 में किए गए संशोधन के अनुसार कोई भी व्यक्ति दो से अधिक शस्त्र अपने पास नहीं रख सकता। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पूर्व में समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी तथा संबंधित शस्त्रधारकों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस भी दिए गए थे, इसके बावजूद कई लोगों ने अब तक अपने अतिरिक्त शस्त्र अथवा शस्त्र लाइसेंस निरस्त नहीं कराए हैं।

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जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि निर्धारित एक सप्ताह की समय-सीमा के भीतर शस्त्रधारकों द्वारा अपने दो से अधिक शस्त्र अथवा शस्त्र लाइसेंस जमा नहीं कराए गए, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस अभियान को गंभीरता से लेते हुए शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में डॉ. उत्तम सिंह नेगी, ओसी गौरव पाण्डेय, सीओ प्रशांत कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि शस्त्र नियमों के उल्लंघन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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