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घर-घर पहुंचेगा निर्वाचन विभाग, मतदाता सूची सुधार के लिए शुरू हुआ विशेष अभियान

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देहरादून – उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत सोमवार, 8 जून से प्रदेशभर में मतदाताओं को गणना फार्म वितरित करने का कार्य शुरू किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने सभी मतदाताओं से अभियान में सहयोग करने और बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य के सभी 11,733 बीएलओ को गणना फार्म उपलब्ध करा दिए गए हैं। अभियान के तहत बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना फार्म वितरित करेंगे तथा 7 जुलाई तक इन फार्मों को एकत्र कर बीएलओ एप के माध्यम से डिजिटलाइज करेंगे।

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उन्होंने बताया कि मतदाताओं को गणना फार्म के साथ अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो बीएलओ को उपलब्ध कराना होगा। हालांकि, 8 जून से 7 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान मतदाताओं से किसी प्रकार के अन्य दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जो मतदाता नौकरी, व्यवसाय या अन्य कारणों से दिन में घर पर उपलब्ध नहीं रहते हैं, वे “बुक ए कॉल विद BLO” सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए मतदाता वोटर्स सर्विस पोर्टल या ईसीआई-नेट मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने बीएलओ के साथ कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुक होने के बाद दो दिनों के भीतर संबंधित बीएलओ स्वयं मतदाता से संपर्क करेंगे।

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उन्होंने बताया कि यदि किसी मतदाता के घर पर बीएलओ के भ्रमण के दौरान कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, तो बीएलओ तीन बार उस पते पर जाएंगे। साथ ही घर पर एक स्टिकर चस्पा कर अगली विजिट की तिथि और अपना मोबाइल नंबर भी अंकित करेंगे, ताकि मतदाता उनसे संपर्क कर सुविधानुसार गणना फार्म भर सकें।

निर्वाचन विभाग के अनुसार 14 जुलाई 2026 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। वहीं, 14 जुलाई से 11 सितंबर तक प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। आयोग के निर्देशानुसार 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता स्वयं भी ईसीआई-नेट ऐप के माध्यम से गणना फार्म डाउनलोड कर उसे भरकर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा नए पात्र मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए बीएलओ से संपर्क कर फार्म-6 भर सकते हैं, जिस पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।