नैनीताल – जनपद के दूरस्थ क्षेत्र स्थित श्री डूंगर सिंह बिष्ट आगर राजकीय इंटर कॉलेज, टांडी पोखराड में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी के निर्देशन में आयोजित हुआ।
शिविर का संचालन सिविल जज (सीडी) एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल पारुल थपलियाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अतिथियों के स्वागत से हुई। इसके बाद पारुल थपलियाल ने छात्रों को विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका और उसके कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
शिविर में छात्रों को एनडीपीएस एक्ट के तहत नशीले पदार्थों से जुड़े कड़े कानूनों के बारे में बताया गया। साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों के अधिकार, सुरक्षा और सख्त सजा के प्रावधानों की जानकारी दी गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से संबंधित मामलों में सहमति का कोई महत्व नहीं होता और ऐसे मामलों की सुनवाई विशेष अदालतों में की जाती है।

इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम और मानव तस्करी जैसे गंभीर विषयों पर भी छात्रों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को कानून की जानकारी देकर उन्हें सजग और जिम्मेदार नागरिक बनाना रहा। इस अवसर पर प्रधानाचार्य एस.के. दीक्षित, पीएलवी भगवान पुरी एवं यशवंत कुमार सहित विद्यालय के अन्य शिक्षक और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

