उत्तराखण्ड क्राइम रुद्रपुर

आरोपी से अवैध तमंचा, खोखा, जिंदा कारतूस व घटना में प्रयुक्त कार बरामद…..

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एसएसपी महोदय द्वारा पुलिस टीम हेतु की गई 2,000 रुपए के ईनाम की घोषणा…..

रुद्रपुर- पुलिस अधीक्षक नगर रूदपुर व पुलिस अधीक्षक अपराध व क्षेत्राधिकारी सितारंगज महोदय के निर्देशन में थानाध्यक्ष पुलभट्टा व उनकी टीम द्वारा दिनांक 28-09-2023 को देर रात्रि मे मुखबिर की सूचना पर चौकी इंचार्ज बरा SI पंकज कुमार ने गोतस्करी की सूचना पर पुराने जिला पंचायत बैरियर बरा पर चैकिगं की तो शहदौरा की ओर से आती एक चारपहिया वाहन को रोकने पर उसमे बैठे गौ तस्कर ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया।

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पुलिस ने बदमाश को सरेन्डर होने हेतु कहा गया तो उसने फिर से पुलिस टीम फायर झोंक । पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और उक्त बदमाश को मुठभेड में दबोच लिया। पकड़े गए बदमाश के वाहन मारुति ECCO नंबर UP25CP3575 से भी करीब 40 किलो गो मांस बरामद हुआ। अभियुक्त मोहम्मद अहमद पुत्र हसमूद खान की जामा तलाशी मे में 01 अदद तमंचा 12 बोर, 02 खोखा 12 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। पूछताछ मे अभि0 ने बताया कि वह गो तस्कर है तथा इससे पहले भी गो तस्करी के मामलो में जेल जा चुका हूँ।

 

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कल दिनांक 27.09.2023 को भी मैने अभि0 ने अपने घर के पीछे गन्ने के खेत में अपने साथी यासिन के साथ मिलकर गोकशी की थी। उसी का माँस उत्तर प्रदेश मे ले जाकर बेचने जा रहा था कि पकड़ा गया। बरामदगी के आधार पर अभि के विरूद्ध थाना पुलभट्टा में FIR-211/2023 U/S- धारा 307/353 भादवि धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट, धारा 3/5/11 (1) उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम 2007 पंजीकृत किया गया है।

 

 

गिरफ्तार अभियुक्त

मोहम्मद अहमद पुत्र हसमूद खान निवासी नई बस्ती शहदौरा थाना पुलभट्टा जनपद उधम सिंह नगर

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बरामदगी:-

1-40 किलो गौमांस

2-01 अदद तमंचा 12 बोर, 02 खोखा 12 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर,

3- वाहन रंग सफेद मारुति ECCO UP25CP3575

 

अपराधिक इतिहास:-

अभि0 मोहम्मद अहमद पुत्र हसमूद खान

1- मुO FIR NO-49/2019 U/S 3/5/11 (1) गो०व०संरक्षण अधि 2- मुO FIR NO-5/2022 U/S- 3/5/11 (1) 0गौ०व०संरक्षण अधि0

3- मुO FIR NO-210/2023 U/S 3/5/11 (1) 0गी०व०संरक्षण अधि0

4- मु0 FIR NO-211/2023 U/S- धारा 307/353 भादवि धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट, धारा 3/5/11 (1) उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम