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बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार करना पड़ेगा भारी, विभाग ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

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हल्द्वानी – आगामी त्योहारों के मद्देनजर खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने जिले में अभियान तेज कर दिया है। आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड और जिलाधिकारी के निर्देश पर शनिवार को खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने नयागांव, कालाढूंगी और चकलुआ क्षेत्र में सघन निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान चार दर्जन से अधिक वाहनों और एक दर्जन से ज्यादा खाद्य प्रतिष्ठानों व मिठाई की दुकानों की जांच की गई। कार्रवाई के दौरान दूध, खोया और मिठाइयों के कुल सात नमूने गुणवत्ता जांच के लिए लिए गए।

डिप्टी कमिश्नर कुमाऊं खाद्य सुरक्षा अशोक कुमार फुलोरिया के नेतृत्व में टीम ने नयागांव में बाहर से खाद्य पदार्थ लेकर आने वाले वाहनों की जांच की। इनमें दूध और दुग्ध उत्पाद खोया व पनीर लाने वाले वाहन शामिल थे। जांच के दौरान चार वाहनों से दूध के चार नमूने लिए गए। वहीं, एक खाद्य प्रतिष्ठान से खोया तथा दो मिठाई प्रतिष्ठानों से गुलाब जामुन और छैना स्वीट्स के नमूने संग्रहित किए गए। सभी सात नमूनों को गुणवत्ता परीक्षण के लिए राज्य खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।

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दुकानदारों को दिए स्वच्छता और गुणवत्ता के निर्देश

कालाढूंगी मुख्य बाजार और चकलुआ में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों ने दुकानदारों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री ही बेचने के निर्देश दिए। साथ ही बिना बिल के खाद्य सामग्री की खरीद नहीं करने, स्टॉक का पूरा विवरण रखने और कालातीत खाद्य पदार्थों का भंडारण व बिक्री नहीं करने की हिदायत दी गई। प्रतिष्ठानों में नियमित साफ-सफाई रखने और कीट नियंत्रण के लिए दवाओं का छिड़काव कराने के निर्देश भी दिए गए।

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वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए विभाग विशेष सतर्कता बरत रहा है। किसी भी सूरत में मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

लाइसेंस और डिस्प्ले बोर्ड अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने कारोबार की श्रेणी के अनुसार अनिवार्य रूप से खाद्य लाइसेंस बनवाएं और उसे प्रतिष्ठान में निर्धारित डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित करें। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31(1) या 31(2) के तहत विधिक कार्रवाई की जा सकती है। विभाग ने कारोबारियों से नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।

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आयुक्त के निर्देश पर जिले में संयुक्त टीमों का गठन किया गया है, जो प्रतिदिन निरीक्षण और कार्रवाई कर रही हैं। शनिवार की संयुक्त कार्रवाई में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन से डिप्टी कमिश्नर कुमाऊं अशोक कुमार फुलोरिया, असिस्टेंट कमिश्नर अजब सिंह रावत और वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान शामिल रहे। राजस्व प्रशासन से कानूनगो राजीव कुमार बिष्ट, पटवारी हरीश गोस्वामी और सबनम परवीन तथा पुलिस प्रशासन से सब इंस्पेक्टर चंद्रमोहन, हेड कांस्टेबल आनंद राम और कुबेर सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।