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त्योहारों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य विभाग मैदान में, दुकानों का सघन निरीक्षण

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नैनीताल – आगामी त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जनपद में निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड तथा जिलाधिकारी के निर्देश पर विभागीय टीमों ने कैंचीधाम, खैरना, गरमपानी, भीमताल और भवाली सहित विभिन्न क्षेत्रों में मिठाई की दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंटों और किराना प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान अलग-अलग खाद्य पदार्थों के कुल 12 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। वहीं, खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने पर एक प्रतिष्ठान को नोटिस जारी किया गया है।

कैंचीधाम क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण

विभागीय संयुक्त टीम ने कैंचीधाम क्षेत्र के खींना पानी, सुयालबाड़ी, काकड़ीघाट, छड़ा, खैरना, गरमपानी और कैंचीधाम सहित आसपास के क्षेत्रों में एक दर्जन से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। गुणवत्ता को लेकर संदेह होने पर विभिन्न विक्रेताओं से सोनपापड़ी, शहद, बाल मिठाई, खोया, गुलाब जामुन और सरसों के तेल के छह नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं।

निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर एक प्रतिष्ठान को नोटिस दिया गया। विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठान को 15 दिन के भीतर कमियां दूर करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित अवधि में अनुपालन नहीं होने पर न्यायालय में चालान की कार्रवाई की जाएगी। विभाग के अनुसार, अधिनियम की धारा 55 के तहत दो लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा दुकानदारों को कालातीत खाद्य सामग्री के लिए अलग ड्रॉप बॉक्स रखने के निर्देश भी दिए गए।

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भीमताल और भवाली में भी लिए छह नमूने

वरिष्ठ खाद्य संरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में भीमताल और भवाली क्षेत्र में भी 10 से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पेठा, बेसन लड्डू, बूंदी लड्डू, बताशा और बेसन सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के छह नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे जा रहे हैं।

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बिना बिल खरीद न करें, स्टॉक का रखें पूरा विवरण

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए जनपद में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान संचालकों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री बेचने, बिना बिल के खाद्य पदार्थों की खरीद न करने और स्टॉक का पूरा विवरण रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही खराब एवं कालातीत खाद्य सामग्री का भंडारण और बिक्री न करने, दुकानों तथा स्टोर में नियमित साफ-सफाई रखने और आवश्यकतानुसार दवा का छिड़काव करने को कहा गया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जनपद में किसी भी कीमत पर मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम लोगों से भी अपील की गई है कि कहीं मिलावट की आशंका होने पर विभाग को सूचना दें, ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके।

दुकानों पर लाइसेंस और रेट लिस्ट प्रदर्शित करना अनिवार्य

असिस्टेंट कमिश्नर अजब सिंह रावत ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग आमजन और खाद्य कारोबारियों को लगातार जागरूक कर रहा है। उन्होंने खाद्य प्रतिष्ठान संचालकों को स्वच्छता बनाए रखने, खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं करने तथा पैक्ड खाद्य सामग्री पर निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि और बैच नंबर स्पष्ट अंकित रखने के निर्देश दिए।

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उन्होंने कहा कि सभी प्रतिष्ठानों में रेट लिस्ट प्रदर्शित करना, खरीद और बिक्री के बिल अथवा कैश मेमो रखना, ग्राहकों को बिल देना तथा एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र दुकान में प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य है। खराब और कालातीत खाद्य सामग्री की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। खाद्य पदार्थों में अनियमितता, शिकायत या नमूना फेल होने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

संयुक्त अभियान में असिस्टेंट कमिश्नर अजब सिंह रावत, वरिष्ठ खाद्य संरक्षा अधिकारी असलम खान, वरिष्ठ खाद्य संरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह, राजस्व विभाग के राजस्व उपनिरीक्षक मौ. शकील सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।