उत्तराखण्ड ज़रा हटके हल्द्वानी

पांच मुकदमों का हवाला देकर समीर खान पर गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई

ख़बर शेयर करें -

हल्द्वानी – नैनीताल जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश पर काठगोदाम क्षेत्र निवासी समीर खान पुत्र शाहिद खान को छह माह के लिए जिला बदर किया गया है। काठगोदाम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे नियमानुसार जनपद की सीमा से बाहर कर दिया।

यह भी पढ़ें 👉  दुग्ध उत्पादकों की मेहनत का सम्मान, दीपावली से पहले मिला बोनस

पुलिस के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देशों के अनुपालन में आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में स्टेट बैंक वाली गली, नई बस्ती, थाना काठगोदाम निवासी समीर खान के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए।

प्रभारी निरीक्षक काठगोदाम जसवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में उपनिरीक्षक एवं मल्ला काठगोदाम चौकी प्रभारी दिलीप कुमार ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने समीर खान को नियमानुसार जिले की सीमा से बाहर किया।

समीर खान के खिलाफ दर्ज हैं पांच मुकदमे

यह भी पढ़ें 👉  उद्यमियों की समस्याओं पर प्रशासन सख्त, बकायेदारों और खाली प्लॉटों की सूची मांगी

पुलिस के मुताबिक, समीर खान के खिलाफ काठगोदाम थाने में पांच मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2019 में धारा 401 भादवि के तहत मुकदमा संख्या 203/2019, वर्ष 2022 में धारा 379/411 भादवि के तहत मुकदमा संख्या 91/2022 और 92/2022, वर्ष 2025 में धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा संख्या 63/2025 तथा धारा 305(ए)/317 बीएनएस के तहत मुकदमा संख्या 141/2025 शामिल हैं।

यह भी पढ़ें 👉  बेस अस्पताल में साफ-सफाई और मशीनों के रखरखाव पर सांसद ने जताई नाराजगी

पुलिस का कहना है कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।