उत्तराखण्ड ज़रा हटके नैनीताल

गुंडा एक्ट की समीक्षा पूरी डीएम ने कहा “सुधार को सम्मान, अराजकता पर सख्ती”….

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नैनीताल – जनपद नैनीताल में कानून-व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा और संतुलित निर्णय लिया है। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने गुंडा एक्ट से जुड़े मामलों की गहन समीक्षा के बाद छह व्यक्तियों पर से यह कार्रवाई हटा दी है, जबकि दो व्यक्तियों को आगामी छह माह के लिए जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर रहने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय पुलिस रिपोर्ट, प्रशासनिक आख्या और संबंधित व्यक्तियों के वर्तमान आचरण के आधार पर लिया गया।

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प्रशासनिक समीक्षा में पाया गया कि छह व्यक्तियों की गतिविधियां सामान्य हैं और उनसे फिलहाल सार्वजनिक शांति को कोई खतरा नहीं है। इनमें शामिल हैं — शाहरुख पुत्र मोहम्मद सलीम (थाना बनभूलपुरा) जो वर्तमान में सब्जी विक्रेता हैं, विजय शर्मा (थाना रामनगर) जो किसी अवांछित गतिविधि में संलिप्त नहीं हैं, लखन भोला (थाना बनभूलपुरा) जो परिवार सहित हरिद्वार में निवास कर रहे हैं, विनायक पुत्र अनिल कुमार (थाना रामनगर) जिनका आचरण सामान्य है, आशु श्रीवास्तव पुत्र श्याम श्रीवास्तव (थाना रामनगर) जो शांत जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तथा अमन गुप्ता पुत्र सीताराम (थाना लालकुआं) जो मजदूरी कर जीवनयापन कर रहे हैं। इन सभी के विरुद्ध प्रस्तावित या लंबित गुंडा एक्ट की कार्यवाही पूरी तरह निरस्त कर दी गई है।

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वहीं दूसरी ओर, पुलिस रिपोर्ट और वर्तमान आचरण के आधार पर प्रशासन ने दो व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की है। शाहरुख पुत्र साजिद, निवासी इंदिरा नगर, थाना बनभूलपुरा तथा नवीन सिंह रावत पुत्र दीवान सिंह रावत, निवासी डाक बंगला वार्ड संख्या–1, थाना कालाढूंगी को छह माह के लिए जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर रहने का आदेश जारी किया गया है।

डीएम ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट कहा कि प्रशासन की नीति निष्पक्षता पर आधारित है। सुधार की राह पर चलने वालों को राहत दी जाएगी, लेकिन समाज और कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नैनीताल प्रशासन का उद्देश्य शांति, सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव बनाए रखना है, और इसमें किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।

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