देहरादून – उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत विवाह पंजीकरण से जुड़ा महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। अब विवाह पंजीकरण की समय सीमा छह माह से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गई है। इसके साथ ही निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद दंड और जुर्माने का प्रावधान भी जोड़ा गया है।
राज्य सरकार मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता (संशोधन) विधेयक-2025 सदन में पेश करेगी। इसमें विवाह पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने और दंड प्रावधान से संबंधित संशोधन शामिल होंगे।
गौरतलब है कि सरकार ने इस बदलाव को लागू करने के लिए जुलाई माह में अध्यादेश जारी कर दिया था। अब इसे विधेयक के रूप में विधानसभा से पारित कराया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से लोगों को विवाह पंजीकरण कराने के लिए अधिक समय मिलेगा और प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। वहीं, समय सीमा का पालन न करने वालों पर कानूनी कार्रवाई संभव होगी।