हल्द्वानी – उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अधिष्ठान कार्यालय में सहायक समीक्षा अधिकारी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, अनुवादक एवं टाइपिस्ट भर्ती परीक्षा-2025 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने हल्द्वानी नगर क्षेत्र के छह परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 लागू कर दी है। यह आदेश 18 जुलाई से 19 जुलाई को परीक्षा समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।
नगर मजिस्ट्रेट ए.पी. बाजपेयी ने बताया कि सामान्य ज्ञान (वस्तुनिष्ठ) विषय की परीक्षा 19 जुलाई (रविवार) को प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी।
परीक्षा यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खालसा नेशनल बालिका इंटर कॉलेज, क्वींस पब्लिक स्कूल, निर्मला कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्री गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल तथा सेंट थेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल सहित हल्द्वानी नगर क्षेत्र के छह परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी।

नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में बिना सक्षम मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, सार्वजनिक सभा आयोजित करने तथा अनावश्यक भीड़ लगाने पर प्रतिबंध रहेगा।
इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास हथियार, लाठी-डंडा या अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं लाने, ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं डीजे बजाने, अफवाह फैलाने तथा पर्चे वितरित करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बिना पूर्व अनुमति कोई भी बाहरी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
नगर मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि ड्यूटी पर तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी आवश्यक कार्यों के लिए प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे, जबकि हथियार संबंधी प्रतिबंध उन पर भी लागू रहेगा।
उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने अभ्यर्थियों एवं आमजन से परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

