हल्द्वानी – खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया। सहायक खाद्य आयुक्त अजब सिंह रावत के नेतृत्व में टीम ने दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की बिक्री करने वाले आधा दर्जन प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। अभियान के दौरान पनीर और घी समेत कुल चार खाद्य नमूने जांच के लिए लिए गए।
यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2) के तहत आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड द्वारा 7 अगस्त को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुपालन में की गई। आदेश के तहत ऐसे अमानकीकृत डेयरी एनालॉग अथवा गैर-दुग्ध उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर रोक लगाई गई है, जो वास्तविक दुग्ध उत्पाद होने का आभास कराते हैं।
पनीर और घी के नमूने जांच के लिए भेजे
अभियान के दौरान नगर निगम क्षेत्र में बाजपुर से आ रहे एक वाहन से पनीर और देसी घी के एक-एक नमूने लिए गए। इसके अलावा सोशल मीडिया से प्राप्त सूचना के आधार पर संदेह के दृष्टिगत गोवर्धन घी का नमूना भी संग्रहित किया गया। एक अन्य डेयरी प्रतिष्ठान से मदर डेयरी घी का नमूना लिया गया।

सभी नमूनों को नियमानुसार सील एवं सुरक्षित कर राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेज दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार जांच रिपोर्ट आने के बाद ही संबंधित खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, मानकों एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं के संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्ट से पहले उत्पाद को असुरक्षित नहीं माना जाएगा
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले किसी भी उत्पाद को अधोमानक या असुरक्षित घोषित नहीं किया जा रहा है। प्रयोगशाला जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही संबंधित खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और उसके तहत बने नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना, खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा भ्रामक एवं अमानकीकृत डेयरी व गैर-दुग्ध उत्पादों के खिलाफ प्रभावी प्रवर्तन करना है।
आगे भी जारी रहेगा अभियान
अधिकारियों ने बताया कि हल्द्वानी नगर क्षेत्र में खाद्य प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण और नमूना संग्रहण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों और लेबलिंग संबंधी नियमों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
निरीक्षण टीम में सहायक आयुक्त/अभिहित अधिकारी अजब सिंह रावत तथा वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह शामिल रहे।

