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मोबाइल कॉल से फैलाई नफरत, महाराष्ट्र तक पहुंची हल्द्वानी पुलिस – आरोपी गिरफ्तार

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हल्द्वानी – धर्म के नाम पर नफरत फैलाने, फोन पर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में हल्द्वानी पुलिस ने महाराष्ट्र निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टी.सी. के निर्देश पर गठित विशेष पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मैन्युअल इंटेलिजेंस के आधार पर जांच करते हुए आरोपी तक पहुंच बनाई और उसे पंतनगर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है।

पुलिस के अनुसार, 5 जून 2026 को गौजाजाली बिचली, पुरानी आईटीआई, हल्द्वानी निवासी कमल जोशी पुत्र अमरनाथ जोशी ने कोतवाली हल्द्वानी में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके मोबाइल पर फोन कर अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जान से मारने की धमकी दी तथा धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया।

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शिकायत के आधार पर कोतवाली हल्द्वानी में एफआईआर संख्या-189/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351(3), 351(4) एवं 352 में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टी.सी. ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपित की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी अमित कुमार सैनी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक विजय मेहता के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया।

जांच के दौरान पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का विश्लेषण किया। साथ ही मैन्युअल इंटेलिजेंस के जरिए आरोपी की पहचान महाराष्ट्र निवासी ट्रक चालक के रूप में हुई। पुलिस टीम ने महाराष्ट्र तक पहुंचकर आरोपी की गतिविधियों की निगरानी की और लगातार सुरागरसी-पतारसी के बाद उसे 23 जून 2026 को पंतनगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया।

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गिरफ्तार आरोपी की पहचान रहीम गुल खान उर्फ वसीम खान पुत्र नजर खान, निवासी हिवारा लोहिला, थाना वासिम ग्रामीण, जिला वासिम (महाराष्ट्र), उम्र 35 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त Xiaomi 11 Lite NE मोबाइल फोन भी बरामद किया है।

विवेचना के दौरान मामले में धार्मिक वैमनस्य फैलाने एवं अन्य गंभीर आरोपों के दृष्टिगत भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 299 एवं 302 की भी बढ़ोतरी की गई है। आरोपी के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

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इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में चौकी प्रभारी मंडी उपनिरीक्षक नरेन्द्र कुमार एवं कांस्टेबल अरुण राणा शामिल रहे।

एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टी.सी. ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि राजनीतिक अथवा किसी भी प्रकार के विवाद को धर्म से जोड़कर समाज में वैमनस्य फैलाने, लोगों को धमकाने या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मामलों में नैनीताल पुलिस सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।