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1 दिसंबर से लागू होंगे नए नियम एलपीजी, आधार, टैक्स और पेंशन से जुड़ी बदलेंगी व्यवस्थाएं….

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दिसंबर महीने की शुरुआत के साथ ही आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई सारे बदलाव लागू होने वाले हैं. इनमें आपकी फाइनेंशियल जरूरतें भी प्रभावित होंगी. इन बदलावों में घरेलू गैस सिलंडर की कीमतें, आधार से जुड़े नियमों, पेंशन स्‍कीम, टैक्‍स संबंधी नियमों में बदलाव शामिल हैं. आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है।

 

आधार कार्ड से जुड़े नियम

1 दिसंबर से आपका आधार कार्ड आसानी से अपडेट होगा. आपके आधार कार्ड पर नाम, पता, जन्मतिथि जैसी जानकारी आप पूरी तरह से ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं. इस नई अपडेट प्रक्रिया से अब डेटा का सत्यापन पैन कार्ड या पासपोर्ट जैसे सरकारी रिकॉर्ड से हो जाएगा. आप अपना मोबाइल नंबर भी ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे. यूआईडीएआई ने नया आधार ऐप भी लॉन्‍च कर दिया है।

 

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एलपीजी सिलिंडर की कीमतें

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलिंडर की कीमतें जारी करती हैं. कभी कीमतें अपरिवर्तित रह जाती हैं तो कभी महीने की पहली तारीख को कीमतें अपडेट होती हैं. 1 दिसंबर को तेल कंपनियां रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमतें जारी कर सकती हैं।

 

ATF महंगा हुआ तो बढेगा हवाई किराया!

हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतें भी अपडेट करती हैं. कई बार कीमतों में कोई बदलाव नहीं होता. लेकिन अगर कीमतें अप्रत्‍याशित रूप से बढ़ीं तो इसका सीधा असर हवाई किराये पर भी पड़ सकता है।

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पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव

तेल कंपनियां हर नया महीना शुरू होने से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करती है. हालांकि ये कीमतें हर दिन भी बदल सकती हैं. पेट्रोल-डीजल की कीमतें वैश्विक रुझानों और करेंसी की चाल पर निर्भर करती हैं. 1 दिसंबर को अगर ऐसा होता है तो लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा।

 

टैक्‍स संबंधी जरूरतें

कुछ टैक्‍स-संबंधी जरूरतों को भी पूरा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है. कुछ डायरेक्‍ट-टैक्‍स अनुपालन 30 नवंबर को खत्‍म हो रहे हैं. इसमें अक्टूबर में काटे गए TDS की डिटेल्‍स भी शामिल है. ये जानकारी धारा 194-IA, 194-IB, 194-M और 194-S के तहत जरूरी है. यदि आप टैक्‍सपेयर्स हैं तो भारी जुर्माने से बचने के लिए समय पर अपना रिटर्न दाखिल करना चाहिए।

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पेंशन स्‍कीम चुनने का आखिरी मौका 

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 नवंबर तय कर रखी है. जो कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से इस UPS स्कीम में स्विच होना चाहते हैं, उन्हें 30 नवंबर तक इसका विकल्प चुन लेना होगा. केंद्र सरकार पहले ही एक बार समय सीमा बढ़ा चुकी है और अधिकारियों का कहना है कि 1 दिसंबर से ये विंडो दोबारा नहीं खुलेगी. अगर कोई कर्मचारी  तो उसे यह प्रक्रिया तुरंत पूरी कर लेनी चाहिए।