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रेलवे भूमि विवाद: बनभूलपुरा में पुनर्वास के लिए 20 मार्च से विशेष शिविर….

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हल्द्वानी – बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में Supreme Court of India के 24 फरवरी 2026 के आदेश के बाद प्रशासन ने पुनर्वास प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इसी क्रम में 20 मार्च से 31 मार्च 2026 तक Banbhoolpura क्षेत्र में छह अलग-अलग स्थानों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में प्रभावित परिवारों को पुनर्वास और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

इस संबंध में रविवार को Haldwani कैंप कार्यालय में जिलाधिकारी Lalit Mohan Rayal की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में State Legal Services Authority, District Legal Services Authority, रेलवे और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया। अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का समयबद्ध और शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

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इन छह स्थानों पर लगेंगे विशेष कैंप

  • रेलवे स्टेशन हल्द्वानी
  • अंजुमन इस्लामिया बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय, किदवई नगर
  • राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनभूलपुरा
  • राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बनभूलपुरा
  • राजकीय इंटर कॉलेज बनभूलपुरा
  • मदरसा नैनीताल पब्लिक स्कूल बनभूलपुरा

5300 से अधिक परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव Pradeep Kumar Mani Tripathi ने बताया कि इन कैंपों के माध्यम से क्षेत्र के करीब 5300 से अधिक परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशासन की टीमें घर-घर जाकर लोगों को पुनर्वास प्रक्रिया और Pradhan Mantri Awas Yojana के बारे में जानकारी देंगी और पात्र परिवारों से आवेदन भी भरवाए जाएँगे।

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उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक पूरी प्रक्रिया पूरी कर इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। हर कैंप में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे और सुरक्षा के लिए Railway Protection Force की तैनाती भी रहेगी।

घर-घर वितरित होंगे आवेदन फॉर्म

बैठक में यह भी तय किया गया कि मंगलवार से प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरण की टीमें क्षेत्र में घर-घर जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म वितरित करेंगी। कैंपों में भी पर्याप्त संख्या में आवेदन फॉर्म उपलब्ध रहेंगे।

डीएम ने दिए सख्त निर्देश

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थानीय पार्षदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखा जाएगा और नियमित मॉनिटरिंग भी की जाएगी।

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उन्होंने स्पष्ट कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभागों को समन्वय के साथ तय समय सीमा में अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी होंगी।

बैठक से पहले राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने जिला प्रशासन के साथ सभी छह कैंप स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। बैठक में एसएसपी Manjunath TC, पुलिस अधीक्षक Manoj Katyala, सिटी मजिस्ट्रेट A. P. Vajpayee, नगर आयुक्त Paritosh Verma समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।