उत्तराखण्ड क्राइम पौड़ी

महिला से धोखाधड़ी कर सोने की चेन लेकर फरार होने वाले युवक को पौड़ी पुलिस ने चंद घंटों में धर दबोचा…….

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पौड़ी- वादिनी अनीता रावत,निवासी श्रीनगर द्वारा कोतवाली श्रीनगर में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 17.11.2024 को श्रीनगर बैकुण्ठ चतुर्दशी मेले में एक अनजान युवक (फर्जी नाम- प्रदीप बताकर) द्वारा अपना गलत नाम पता बताकर महिला को झांसा देकर धोखे से महिला की सोने की चेन लेकर वहां से भाग गया, जिसे महिला व महिला के परिजनों द्वारा काफी दिनों तक तलाश किया गया पर युवक का कुछ भी पता नहीं चला।

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इस शिकायती प्रार्थना पत्र पर कोतवाली श्रीनगर पर तत्काल मु0अ0सं0- 82/2024,धारा- 316(2),318(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय पौड़ी श्री लोकेश्वर सिंह द्वारा आमजन के साथ हो रही धोखाधड़ी की घटना को गम्भीरता से लेते हुये इस पर त्वरित कार्यवाही कर विवेचना के सफल निस्तारण हेतु प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर को निर्देशित किया गया।

 

जिस पर श्रीनगर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवारी करते हुए साक्ष्य संकलन व कुशल सुरागरसी पतारसी कर सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुकदमा पंजीकरण होने के 24 घंटे के अंदर ही उपरोक्त अभियोग में संलिंप्त अभियुक्त हिमांशु नेगी (उम्र 23 वर्ष),निवासी- बणद्वार, थाना गोपेश्वर,जनपद चमोली को वादिनी की सोने की चेन के साथ बुघाणी रोड, श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त के सम्बन्ध में जानकारी करने पर प्रकाश में आया कि अभियुक्त  शातिर किस्म का है जिसके विरूद्ध जनपद चमोली में पोक्सो व आईपीसी के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज है। अभियुक्त को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया है।

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गिरफ्तार अभियुक्त  का विवरण

हिमांशु नेगी (उम्र 23 वर्ष)पुत्र संजय सिंह नेगी, निवासी- ग्राम- बणद्वारा गोपेश्वर, जनपद- चमोली।

अभियुक्त से बरामद माल का विवरणसोने की चेन (वजन- 10.2 ग्राम), कीमत लगभग एक लाख रूपये ,

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अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

  1. मु0अ0सं0-16/22, धारा- 354 आईपीसी व 11/12 पोक्सो अधिनियम थाना-चमोली, जनपद चमोली।