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उत्तराखंड में योग नीति लागू, कर्मचारियों के लिए गोल्डन कार्ड से कैशलेस इलाज संभव…. 

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योग नीति की मुख्य विशेषताएं:

  • राज्य की पहली योग नीति: उत्तराखंड में पहली बार योग नीति लागू की गई है, जिसका उद्देश्य योग को बढ़ावा देना और इसे जन-जन तक पहुंचाना है।
  • योग हब की स्थापना: राज्य में पांच नए योग हब स्थापित किए जाएंगे, जो योग शिक्षा और अभ्यास के केंद्र होंगे।
  • सब्सिडी का प्रावधान: पर्वतीय क्षेत्रों में 50% और मैदानी क्षेत्रों में 25% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे योग संस्थानों को आर्थिक सहायता मिलेगी।
  • योग शिक्षकों को प्रतिपूर्ति: योग शिक्षकों को ₹250 की प्रतिपूर्ति दी जाएगी, जिससे उनकी सेवाओं को मान्यता मिलेगी और प्रोत्साहन मिलेगा।

गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज की नई व्यवस्था:

  • कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों के लिए सुविधा: गोल्डन कार्ड के माध्यम से राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • अस्पतालों को भुगतान हेतु ऋण: अस्पतालों को भुगतान के लिए ₹75 करोड़ का ऋण दिया जाएगा, जिससे इलाज की प्रक्रिया में वित्तीय अड़चनों को दूर किया जा सकेगा।
  • नीति निर्माण: सरकार एक नई नीति भी लाएगी, जिसके लिए हितधारकों से परामर्श किया जाएगा, ताकि योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
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अन्य महत्वपूर्ण कैबिनेट निर्णय:

  • उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन: स्थानीय लोगों को रोजगार बढ़ाने के लिए कार्य सीमा ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ की गई है।
  • स्वयं सहायता समूहों को कार्य: स्वयं सहायता समूहों को ₹5 लाख तक के कार्य देने की अनुमति दी गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
  • एमएसएमई को प्राथमिकता: लोवेस्ट टेंडर से 10% अधिक तक एमएसएमई में डालना होगा तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा।
  • ई-टेंडरिंग प्रणाली: टेंडर की सिक्योरिटी ऑनलाइन जमा करने के लिए बैंक से ईबीजी की सुविधा दी जाएगी, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम होगी।
  • औद्योगिक विकास नीति: उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल की नई नीति मंजूर की गई है, जिसमें उद्योगों को 4 श्रेणी में बांटा गया है और सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
  • मिथाइल एल्कोहल को शामिल करना: उत्तराखंड विष कब्जा एवं विक्रय नियमावली के तहत मिथाइल एल्कोहल को शामिल करने पर मंजूरी दी गई है।
  • राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग नियमावली: लेखा संवर्ग के पूर्व की व्यवस्था जारी रखने पर सहमति दी गई है।
  • राज्य बाल सुरक्षा संगठन की रिपोर्ट: राज्य बाल सुरक्षा संगठन की रिपोर्ट सदन में रखने पर मुहर लगाई गई है।
  • उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2024: जहां पहले से सेवा क्षेत्र वाले संस्थान हैं, वहां सब्सिडी नहीं मिलेगी; जहां नहीं हैं, वहीं सब्सिडी दी जाएगी।
  • उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड: उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के ढांचे में 11 पद सृजन को मंजूरी दी गई है।
  • मेडिकल कॉलेजों में तीमारदारों की सुविधा: देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के तीमारदारों के लिए एम्स ऋषिकेश की भांति किसी संस्था के माध्यम से उनके रहने-खाने की व्यवस्था की जाएगी।
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