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दिल्ली अग्निकांड के बाद नैनीताल में अलर्ट, होटलों और मॉल की होगी जांच

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नैनीताल – दिल्ली में हाल ही में हुए भीषण होटल अग्निकांड के बाद नैनीताल जिला प्रशासन ने जनसुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने जनपद के सभी होटल, गेस्ट हाउस, लॉज, होमस्टे, वाणिज्यिक मॉल एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यटक बहुल जनपद होने के कारण नैनीताल में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से प्रशासन, अग्निशमन विभाग, पुलिस, विद्युत विभाग, जल संस्थान एवं जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की संयुक्त निरीक्षण समिति का गठन किया गया है।

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आदेश के अनुसार नगर मजिस्ट्रेट एवं उप जिलाधिकारी हल्द्वानी को अपने-अपने क्षेत्रों की समितियों का अध्यक्ष नामित किया गया है। समिति में संबंधित क्षेत्रों के पुलिस क्षेत्राधिकारी, नगर निगम के नगर आयुक्त, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी, जल संस्थान, विकास प्राधिकरण एवं विद्युत विभाग के अधिकारी शामिल किए गए हैं। वहीं मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं अग्निशमन अधिकारियों को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है।

जिलाधिकारी ने समिति को निर्देश दिए हैं कि जनपद के सभी होटल, गेस्ट हाउस, लॉज, होमस्टे, वाणिज्यिक मॉल एवं अन्य प्रतिष्ठानों का विस्तृत अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन ऑडिट कर 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाए।

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निरीक्षण के दौरान भवनों में आपातकालीन निकास मार्ग, विद्युत वायरिंग की स्थिति, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, फायर एनओसी की वैधता तथा अन्य सुरक्षा मानकों की गहन जांच की जाएगी। इसके अतिरिक्त पार्किंग व्यवस्था, प्रवेश एवं निकास मार्गों की पर्याप्तता, अग्निकांड जैसी आपात स्थिति में राहत एवं बचाव वाहनों की निर्बाध आवाजाही तथा स्वीकृत भवन मानचित्र और वास्तविक निर्माण की स्थिति का भी परीक्षण किया जाएगा।

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जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी प्रतिष्ठान में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन, गंभीर अनियमितता अथवा जनसुरक्षा के लिए तात्कालिक खतरा पाया गया तो संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनसुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।