उत्तराखण्ड ज़रा हटके हल्द्वानी

भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण कराने को प्रशासन की तैयारी पूरी, 100 मीटर दायरे में रोक

ख़बर शेयर करें -

हल्द्वानी। उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ सेवा (प्रवक्ता संपर्क समूह-ग) सेवा (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) की विषयवार लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा-2025 के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ए.पी. वाजपेयी ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 जून 2026 (गुरुवार) को जनपद नैनीताल में कुल पांच परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी।

परीक्षा दो पालियों में संपन्न होगी। पहली पाली प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरी पाली अपराह्न 2 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। हल्द्वानी नगर क्षेत्र में गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल, खालसा नेशनल बालिका इंटर कॉलेज भोटिया पड़ाव, नगर निगम इंटर कॉलेज गौलाहैड काठगोदाम और गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कमलुवागांजा को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा डॉन बॉस्को सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिम्मतपुर मोटाहल्दू में भी परीक्षा आयोजित होगी।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी में नाबार्ड समर्थित एलईडीपी कार्यक्रम का शुभारंभ, महिला उद्यमिता को मिलेगा नया आयाम

नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि परीक्षा के निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के चारों ओर 100 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 लागू कर दी गई है। यह प्रतिबंध परीक्षा प्रारंभ होने से लेकर परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, सार्वजनिक सभा करने तथा किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर परिधि में शस्त्र, लाठी-डंडा, बल्ला अथवा अन्य आपत्तिजनक सामग्री लेकर आने की अनुमति नहीं होगी।

यह भी पढ़ें 👉  नैनीताल में पर्यटकों की कार झील में गिरी, पुलिस की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन

प्रशासन ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों और डीजे के प्रयोग पर भी रोक लगा दी है, ताकि परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही परीक्षा से संबंधित अफवाह फैलाने, पर्चे बांटने अथवा भ्रामक सूचना प्रसारित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

यह भी पढ़ें 👉  जीरो टॉलरेंस’ एक्शन: STF ने हथियार और फर्जी लाइसेंस के साथ दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि बिना पूर्व अनुमति के कोई भी बाहरी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में प्रवेश नहीं कर सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने अभ्यर्थियों एवं आमजन से सहयोग की अपील करते हुए परीक्षा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने में सहयोग देने का अनुरोध किया है।