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त्योहार से पहले बेतालघाट में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, घी का नमूना जांच को भेजा

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बेतालघाट – आगामी दशहरा और दीपावली पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटखोरी और गुणवत्ताहीन खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड तथा जिलाधिकारी के निर्देश और एक शिकायत के आधार पर विभागीय टीम ने बेतालघाट बाजार में एक दर्जन से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया।

इस दौरान रेस्टोरेंट, किराना, फल-सब्जी और मिठाई की दुकानों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता, लाइसेंस एवं अन्य आवश्यक मानकों की जांच की गई। एक विक्रेता के यहां से गुणवत्ता को लेकर संदेह होने पर गाय के घी का एक खाद्य नमूना लिया गया, जिसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।

तीन प्रतिष्ठानों को ऑनलाइन नोटिस

निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानकों से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन नहीं पाए जाने पर तीन प्रतिष्ठानों को ऑनलाइन नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग के अनुसार निर्धारित 15 दिन की अवधि में नोटिस का अनुपालन नहीं होने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कोर्ट चालान की कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत संबंधित प्रावधानों में दो लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

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एक दुकान में एक्सपायरी उत्पाद मौके पर नष्ट

जांच के दौरान एक प्रतिष्ठान में प्रयोग तिथि समाप्त होने के बाद भी रखे गए खाद्य उत्पाद पाए गए। विभागीय टीम ने इन्हें मौके पर ही नष्ट कराया और प्रतिष्ठान संचालक को भविष्य में इस प्रकार के कालातीत खाद्य पदार्थों का भंडारण अथवा बिक्री नहीं करने की कड़ी चेतावनी दी।

वहीं, एक मिठाई विक्रेता खाद्य लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। विभाग ने उसे एक सप्ताह का समय देते हुए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित अवधि में अनुपालन नहीं होने पर उसके खिलाफ भी नियमानुसार कोर्ट चालान की कार्रवाई की जाएगी।

त्योहारी सीजन को लेकर विभाग अलर्ट

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि दशहरा और दीपावली को देखते हुए विभाग की ओर से अभी से विशेष सतर्कता बरती जा रही है। निरीक्षण के दौरान खाद्य प्रतिष्ठान संचालकों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री ही बिक्री करने के निर्देश दिए गए।

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उन्होंने दुकानदारों से बिना बिल खाद्य सामग्री की खरीद न करने, स्टॉक का पूरा विवरण रखने, कालातीत खाद्य पदार्थों की बिक्री और भंडारण नहीं करने तथा प्रतिष्ठानों की नियमित साफ-सफाई और आवश्यक कीट नियंत्रण सुनिश्चित करने को कहा।

कैंचीधाम में होम स्टे की भी जांच

इधर कैंचीधाम में तहसीलदार भुवन चंद्र भंडारी के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने शिकायत के आधार पर एक होम स्टे का निरीक्षण किया। टीम में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, जिला पर्यटन अधिकारी, आपूर्ति विभाग, विद्युत विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे।

निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को नियमानुसार दूर करने के निर्देश होम स्टे संचालक को दिए गए।

इन नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य

खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य कारोबारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रतिष्ठानों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए और खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की मिलावट न की जाए। पैक्ड खाद्य पदार्थों पर निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि और बैच नंबर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

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इसके अलावा प्रतिष्ठानों में रेट लिस्ट प्रदर्शित करना, बिल या कैश मेमो लेना और ग्राहक को देना तथा FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य है। खराब अथवा कालातीत खाद्य सामग्री की बिक्री और भंडारण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

खाना तैयार करने वाले फूड हैंडलर को स्वच्छ एप्रिन पहनने और उसे नियमित रूप से साफ रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

विभाग ने चेतावनी दी कि खाद्य पदार्थों में अनियमितता पाए जाने, शिकायत मिलने अथवा खाद्य नमूना जांच में फेल होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफएसएस एक्ट 2006 के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने आमजन से भी अपील की कि जहां कहीं खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका हो, उसकी सूचना विभाग को दें, ताकि समय रहते जांच और आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

संयुक्त कार्रवाई में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन से वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान, राजस्व प्रशासन से तहसीलदार भुवन चंद्र भंडारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।