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नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव प्रकरण: हाईकोर्ट ने SSP समेत पांचों सदस्यों को 3 दिसंबर को तलब किया….

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उत्तराखंड उच्च न्यायायलय ने बीती 14 अगस्त को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में हुए बवाल, 5 बी.डी.सी.सदस्यो के अपहरण और एक मतपत्र में ओवर राइटिंग की शिकायत संबंधी री-पोलिंग तथा निष्पक्ष चुनाव के लिए जनहित याचिका में एस.एस.पी.समेत पांचों जिला पंचायत सदस्यों को 3 दिसंबर को उपस्थित होने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होनी तय हुई है।

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मामले के अनुसार, 14 अगस्त को न्यायालय ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान उनके सदस्यो का अपहरण करने के मामले में न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था। इसमें, कई जीते हुए सदस्यो ने न्यायालय की शरण भी ली थी। बी.डी.सी. सदस्य पूनम बिष्ट ने उच्च न्यायालय में एक अन्य याचिका दायर कर कहा कि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनांव में एक मतपत्र में ओवर राइटिंग कर क्रमांक 1 को 2 कर अमान्य घोषित कर दिया गया। याचिका में जिलाध्यक्ष पद के लिए पुनः मतदान कराए जाने की प्रार्थना की गई।

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